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नवी मुंबई

नवी मुंबई में अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, एनएमएमसी से मांगा जवाब

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अगले तीन महीनों में नए अनधिकृत निर्माण रोकने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा।

अवैध निर्माण

नवी मुंबई में बढ़ते अवैध निर्माण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवी मुंबई महानगरपालिका (एनएमएमसी) से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि अगले तीन महीनों में शहर में नए अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए महानगरपालिका कौन से ठोस कदम उठाने वाली है।

अदालत में पेश की गई जानकारी के अनुसार, नवी मुंबई में करीब 4,000 अवैध निर्माण होने का दावा किया गया है। 16 जून 2026 के अदालत के आदेश के बाद एनएमएमसी ने अब तक 88 निर्माणों पर कार्रवाई की है। इनमें से 43 कार्रवाई ऐरोली क्षेत्र में हुई हैं। अधिकारियों के अनुसार, 7 सितंबर तक 25 और निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई। हालांकि, एनएमएमसी ने अदालत को बताया कि आने वाले महीनों में कार्रवाई प्रभावित हो सकती है। अधिकारियों के अनुसार, कर्मचारियों की ड्यूटी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के काम और आगामी त्योहारों की तैयारियों में लगाई जा रही है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने ऐरोली में कुछ अवैध निर्माणों पर राजनीतिक दबाव के कारण कार्रवाई नहीं होने का आरोप भी लगाया। वहीं, सिडको ने स्पष्ट किया कि संबंधित इलाके एनएमएमसी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। अदालत की नजर इस बात पर है कि एनएमएमसी नए अवैध निर्माणों को बनने से रोकने के लिए केवल कार्रवाई ही नहीं, बल्कि प्रभावी रोकथाम की व्यवस्था भी करती है या नहीं।

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