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नवी मुंबई

ऐरोली वार्ड के अधिकारियों ने प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाली दुकानों पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया

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ऐरोली वार्ड के अधिकारियों ने प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने पर दुकानों से 30,000 रुपये का जुर्माना वसूला।

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निवासियों के बीच सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के अलावा कि एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, नवी मुंबई नगर निगम (एनएमएमसी) नवी मुंबई में एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग पाए जाने पर कार्रवाई कर रही है। एकल-उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को रोकना शहर को स्वच्छ बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण घटक है, और नगर निगम आयुक्त श्री राजेश नार्वेकर इसकी बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और हर विभाग प्रमुख की बैठकों में इसकी लगातार जांच की गई है।

उसी पर कार्रवाई करते हुए, डीएमसी ज़ोन 2 श्री श्रीराम पवार के निर्देशन में काम करते हुए, ऐरोली वार्ड के सहायक आयुक्त द्वारा छह दुकानों पर एकल-उपयोग प्लास्टिक बैग का उपयोग करने के आरोप में कुल 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। और उनसे 3 किलोग्राम प्लास्टिक बैग जब्त कर लिया गया है।  

ऐरोली क्षेत्र में, सेक्टर 3,19 और 20 में छापेमारी की गई। जिसमें छह दुकान मालिकों को प्लास्टिक बैग और अन्य प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग करते हुए पाया गया। इस प्रकार ऐरोली कार्यालय के अधिकारियों ने सेक्टर 3 के टिपिकल मालवणी, शिव उपगृह, श्रीगणेश आहार केंद्र, और सेक्टर 19 के शंकर फास्ट फूड, अंजलि स्नैक्स सेंटर और मजीसा डेकोरेटर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की।

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